Youtube से मांगा 75 लाख का मुआवज़ा, नाराज कोर्ट ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना

अदालत में बेंच ने कहा कि “अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका सबसे बेबुनियाद याचिकाओं में से एक हैं. इस तरह की याचिका सिर्फ़ अदालत का समय बर्बाद करती है.”

Youtube  से मांगा 75 लाख का मुआवज़ा, नाराज कोर्ट ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना
Youtube से मांगा 75 लाख का मुआवज़ा, नाराज कोर्ट ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट  में एक शख़्स ने याचिका दाखिल कर कहा कि youtube पर आने वाले विज्ञापनों से उनका ध्यान भटकता था और जिसके कारण वो प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाए।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष कोर्ट ने याचिका को ‘बेबुनियाद’ बताते हुए, याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में मामले को सुनावई के दौरान जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की बेंच ने कहा, youtube से आप ने मुआवजे की मांग की है क्योंकि आप इंटरनेट पर विज्ञापन देखे और इससे आपका ध्यान भटक गया है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएं?”

बेबुनियाद याचिका: कोर्ट

अदालत में बेंच ने कहा कि “अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका सबसे बेबुनियाद याचिकाओं में से एक हैं. इस तरह की याचिका सिर्फ़ अदालत का समय बर्बाद करती है.”

कोर्ट ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना

सोशल मीडिया पर याचिकर्ता ने नग्नता पर रोक लगाने की भी मांग की थी. बेंच ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परीक्षा की तैयारी के लिए याचिकाकर्ता Youtube का इस्तेमाल कर रहा था. जहां उन्हें अश्लील विज्ञापन दिख रहे थे. बेंच ने कहा, “अगर आपको विज्ञापन पसंद नहीं हैं, तो मत देखिए.” वहीं याचिकर्ता पर अदालत ने एक लाख का जुर्माना लगाया था हालांकि बाद में याचिकाकर्ता ने जुर्माना हटाने के लिए मांग की थी, तो कोर्ट ने 25,000 रुपये देने के लिए कहा.